सभी 174 उपविधियाँ / अध्याय X – संस्था के अधिकार, आवंटन, ऑडिट व पार्किंग
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उपविधि क्र. 74
फ्लैट का आवंटन
सारांश
बिल्डर से या हस्तांतरण से फ्लैट लेने वाले को फ्लैट आवंटित माना जाता है। नया आवंटन पहले आओ-पहले पाओ, पूर्ण भुगतान या लॉटरी से। माँग न भरने पर आवंटन रद्द हो सकता है। फ्लैट आवंटन पत्र में लिखे उद्देश्य के लिए ही उपयोग हो; उपयोग बदलने के लिए समिति की लिखित सहमति।