सभी 174 उपविधियाँ / अध्याय XI – आम सभा
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उपविधि क्र. 87
पहली सभा का कामकाज
सारांश
सभा अध्यक्ष चुनना, नए सदस्यों का प्रवेश, मुख्य प्रवर्तक का हिसाब मंज़ूर करना, अस्थायी समिति गठन, ऋण सीमा तय करना, बिल्डर से कन्वेयंस के लिए समिति को अधिकार, आंतरिक ऑडिटर नियुक्ति, फेडरेशन संबद्धता। अस्थायी समिति न चुनी जाए तो रजिस्ट्रार 1 वर्ष के लिए समिति नियुक्त करते हैं।