फ्लैट में बदलाव सदनिकेत बदल • Alterations in flat
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उपविधि क्र. 45: फ्लैट में बदलाव
समिति की लिखित पूर्व अनुमति के बिना फ्लैट में कोई जोड़ या बदलाव नहीं किया जा सकता; सचिव को आवेदन दें। संरचनात्मक बदलावों के लिए सक्षम प्राधिकरण की अनुमति ज़रूरी।
उपविधि क्र. 46: फ्लैट का निरीक्षण व मरम्मत
मरम्मत की ज़रूरत देखने के लिए सचिव एक समिति सदस्य के साथ पूर्व सूचना देकर फ्लैट में प्रवेश कर सकते हैं। संस्था के खर्च वाली मरम्मत के लिए सदस्य कामगारों को प्रवेश दे; न दे तो सचिव प्रवेश कर सकते हैं। सदस्य के खर्च वाली मरम्मत नोटिस के बाद न हो तो संस्था करवाकर खर्च वसूल कर सकती है।
उपविधि क्र. 168: साझा जगह, अतिक्रमण व उपयोग बदलाव
सीढ़ी के नीचे की जगह, छत, खुला मैदान, लॉन, क्लब हाउस, सभागृह आदि किसी को किराए/लाइसेंस पर नहीं दिए जा सकते। सीढ़ियाँ, लैंडिंग, पार्किंग, लिफ्ट, गलियारे जैसी साझा जगह पर कोई सदस्य कब्ज़ा नहीं कर सकता। अतिक्रमण करने वाला उसे हटाए और अतिक्रमण अवधि के लिए प्रति माह मासिक मेंटेनेंस का 5 गुना भरे। स्वीकृत नक्शे से बाहर निर्माण या फ्लैट का उपयोग बदलने पर भी प्रति माह 5 गुना (पूर्वव्यापी)।