सोसायटी उपविधि ऐप खोलें

सभी 174 उपविधियाँ / अध्याय VIII – सदस्यों की ज़िम्मेदारियाँ व दायित्व

46

उपविधि क्र. 46

फ्लैट का निरीक्षण व मरम्मत

सारांश

मरम्मत की ज़रूरत देखने के लिए सचिव एक समिति सदस्य के साथ पूर्व सूचना देकर फ्लैट में प्रवेश कर सकते हैं। संस्था के खर्च वाली मरम्मत के लिए सदस्य कामगारों को प्रवेश दे; न दे तो सचिव प्रवेश कर सकते हैं। सदस्य के खर्च वाली मरम्मत नोटिस के बाद न हो तो संस्था करवाकर खर्च वसूल कर सकती है।

पूरा कानूनी पाठ, आवेदन नमूने और शिकायत मार्गदर्शनऐप में खोलें (Google लॉगिन, मुफ़्त) →

इस उपविधि पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

फ्लैट में बदलाव (रिनोवेशन) के लिए अनुमति चाहिए क्या?

संबंधित विषय

मरम्मत / रिसावफ्लैट में बदलाव