सभी 174 उपविधियाँ / अध्याय VIII – सदस्यों की ज़िम्मेदारियाँ व दायित्व
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उपविधि क्र. 45
फ्लैट में बदलाव
सारांश
समिति की लिखित पूर्व अनुमति के बिना फ्लैट में कोई जोड़ या बदलाव नहीं किया जा सकता; सचिव को आवेदन दें। संरचनात्मक बदलावों के लिए सक्षम प्राधिकरण की अनुमति ज़रूरी।