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सभी 174 उपविधियाँ / अध्याय VIII – सदस्यों की ज़िम्मेदारियाँ व दायित्व

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उपविधि क्र. 45

फ्लैट में बदलाव

सारांश

समिति की लिखित पूर्व अनुमति के बिना फ्लैट में कोई जोड़ या बदलाव नहीं किया जा सकता; सचिव को आवेदन दें। संरचनात्मक बदलावों के लिए सक्षम प्राधिकरण की अनुमति ज़रूरी।

पूरा कानूनी पाठ, आवेदन नमूने और शिकायत मार्गदर्शनऐप में खोलें (Google लॉगिन, मुफ़्त) →

इस उपविधि पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

फ्लैट में बदलाव (रिनोवेशन) के लिए अनुमति चाहिए क्या?

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