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सिंकिंग व मरम्मत निधि सिंकिंग व दुरुस्ती निधी • Sinking & repair fund

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उपविधि क्र. 13: मरम्मत, बड़ी मरम्मत, सिंकिंग फंड व शिक्षा निधि

मरम्मत व रखरखाव निधि: आम सभा द्वारा तय दर, न्यूनतम फ्लैट की निर्माण लागत का 0.75% प्रति वर्ष। बड़ी मरम्मत निधि: आवश्यकतानुसार, क्षेत्रफल के अनुपात में। सिंकिंग फंड: न्यूनतम निर्माण लागत का 0.25% प्रति वर्ष (ज़मीन की लागत छोड़कर, आर्किटेक्ट प्रमाणित)। शिक्षा व प्रशिक्षण निधि: 10 रुपये प्रति फ्लैट प्रति माह या आम सभा तय करे।

उपविधि क्र. 14: निधियों का उपयोग

आरक्षित व मरम्मत निधि का उपयोग मरम्मत, रखरखाव और नवीनीकरण के लिए। सिंकिंग फंड आम सभा के प्रस्ताव पर पुनर्निर्माण, संरचनात्मक बदलाव या आर्किटेक्ट प्रमाणित भारी मरम्मत के लिए। किसी भी निधि का उपयोग आम सभा की पूर्व मंज़ूरी से ही।

उपविधि क्र. 66: शुल्क का सदस्यवार बँटवारा

संपत्ति कर: स्थानीय प्राधिकरण अनुसार। पानी: इनलेट की संख्या व आकार अनुसार। मरम्मत: न्यूनतम निर्माण लागत का 0.75% प्रति वर्ष। लिफ्ट: भवन के सभी सदस्यों में बराबर (उपयोग करें या न करें)। सेवा शुल्क: फ्लैटों की संख्या से बराबर। पार्किंग: आम सभा द्वारा तय दर। बीमा, पट्टा किराया, गैर-कृषि कर: बिल्ट-अप क्षेत्र अनुसार। शिक्षा निधि: 10 रुपये प्रति माह। चुनाव निधि: बराबर।

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