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कानून (लागू धाराएँ)

धारा 154B-18

निधियों का उपयोग; कॉर्पस निधि

इस अधिनियम का आधिकारिक पाठ हिंदी में उपलब्ध नहीं है, इसलिए अंग्रेज़ी मूल पाठ दिया गया है।

मूल पाठ (अधिनियम, अंग्रेज़ी)
154B-18. Funds mentioned in foregoing sections shall be utilized for the purpose as may be specified in bye-laws of the society :
Provided that, the corpus fund may be utilized for the purpose as may be decided in the general meeting of the society.

आधिकारिक स्रोत: महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 – अंग्रेज़ी संस्करण (Text as on 6th June 2025) – सहकार आयुक्त व रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएँ, महाराष्ट्र राज्य

सत्यापन स्थिति: लागू – वर्तमान अधिनियम का पाठ (6 जून 2025 तक के संशोधनों सहित), आधिकारिक प्रति से शब्दशः सत्यापित। अध्याय XIII-B: महाराष्ट्र अधिनियम क्र. XXIII of 2019।

अंतिम जाँच: 01-11-2026

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