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कानून (लागू धाराएँ)

धारा 154B-4

सहयोगी, संयुक्त व अस्थायी सदस्य

इस अधिनियम का आधिकारिक पाठ हिंदी में उपलब्ध नहीं है, इसलिए अंग्रेज़ी मूल पाठ दिया गया है।

मूल पाठ (अधिनियम, अंग्रेज़ी)
154B-4. (1) Notwithstanding anything contained in section 22, the society may admit any person as an associate, joint or provisional Member.
(2) Right to vote and contest the election shall be subject to the provisions of sub-sections (2), (3) and (4) of section 154B-11.

आधिकारिक स्रोत: महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 – अंग्रेज़ी संस्करण (Text as on 6th June 2025) – सहकार आयुक्त व रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएँ, महाराष्ट्र राज्य

सत्यापन स्थिति: लागू – वर्तमान अधिनियम का पाठ (6 जून 2025 तक के संशोधनों सहित), आधिकारिक प्रति से शब्दशः सत्यापित। अध्याय XIII-B: महाराष्ट्र अधिनियम क्र. XXIII of 2019।

अंतिम जाँच: 01-11-2026

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