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सभी 174 उपविधियाँ / अध्याय XIX – सदस्यों की शिकायतों का निवारण

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उपविधि क्र. 173

शिकायत कहाँ करें (सक्षम प्राधिकरण)

सारांश

संतुष्ट न हों या 15 दिनों में उत्तर न मिले तो: रजिस्ट्रार - शेयर प्रमाणपत्र न देना, सदस्यता अस्वीकार, नामांकन दर्ज न करना, नॉन-ऑक्युपेंसी शुल्क, अधिक प्रीमियम, प्रतियाँ न देना, रिकॉर्ड न रखना, निधि दुरुपयोग, AGM/चुनाव न करना, ऑडिट आदि। सहकारी न्यायालय (धारा 91) - प्रस्ताव, चुनाव, मरम्मत/रिसाव, पार्किंग, असमान पानी, अधिक वसूली। दीवानी न्यायालय - बिल्डर अनुबंध, घटिया निर्माण, कन्वेयंस। नगर निगम - अनधिकृत निर्माण, पानी आपूर्ति, उपयोग बदलाव, संरचनात्मक खतरा, कचरा। पुलिस - उपद्रव, धमकी/मारपीट। आम सभा - रखरखाव न करना, अधिक दंड, बीमा न करना। फेडरेशन - सचिव को प्रवेश न देना, सभा बुलाना।

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इस उपविधि पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सोसायटी के विरुद्ध शिकायत कहाँ और कैसे करें?

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