सोसायटी के विरुद्ध शिकायत कहाँ और कैसे करें? Where to complain against a housing society in Maharashtra?
संक्षिप्त उत्तर
पहले संस्था के किसी भी पदाधिकारी को विवरण सहित लिखित शिकायत दें (उपविधि 171)। समिति अगली बैठक में निर्णय लेकर 15 दिनों में सूचित करे (उपविधि 172)। संतोष न हो या उत्तर न मिले तो विषय के अनुसार: रजिस्ट्रार (शेयर प्रमाणपत्र, सदस्यता, नामांकन, दस्तावेज़ों की प्रतियाँ, AGM/चुनाव न कराना आदि), सहकारी न्यायालय (प्रस्ताव, मरम्मत/रिसाव, पार्किंग, पानी आपूर्ति, अधिक वसूली आदि), दीवानी न्यायालय (बिल्डर, कन्वेयन्स), नगर निगम (अनधिकृत निर्माण, खतरनाक इमारत) या पुलिस (उपद्रव, धमकी) — उपविधि 173।
संबंधित उपविधियाँ
उपविधि क्र. 171: शिकायत आवेदन
सदस्य शिकायत का विवरण देकर किसी भी पदाधिकारी को लिखित शिकायत दे।
उपविधि क्र. 172: शिकायत पर समिति का निर्णय
शिकायत मिलने के बाद अगली समिति बैठक में निर्णय लें और 15 दिनों में सदस्य को सूचित करें।
उपविधि क्र. 173: शिकायत कहाँ करें (सक्षम प्राधिकरण)
संतुष्ट न हों या 15 दिनों में उत्तर न मिले तो: रजिस्ट्रार - शेयर प्रमाणपत्र न देना, सदस्यता अस्वीकार, नामांकन दर्ज न करना, नॉन-ऑक्युपेंसी शुल्क, अधिक प्रीमियम, प्रतियाँ न देना, रिकॉर्ड न रखना, निधि दुरुपयोग, AGM/चुनाव न करना, ऑडिट आदि। सहकारी न्यायालय (धारा 91) - प्रस्ताव, चुनाव, मरम्मत/रिसाव, पार्किंग, असमान पानी, अधिक वसूली। दीवानी न्यायालय - बिल्डर अनुबंध, घटिया निर्माण, कन्वेयंस। नगर निगम - अनधिकृत निर्माण, पानी आपूर्ति, उपयोग बदलाव, संरचनात्मक खतरा, कचरा। पुलिस - उपद्रव, धमकी/मारपीट। आम सभा - रखरखाव न करना, अधिक दंड, बीमा न करना। फेडरेशन - सचिव को प्रवेश न देना, सभा बुलाना।
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