सभी 174 उपविधियाँ / अध्याय XX – पुनर्विकास
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उपविधि क्र. 174
पुनर्विकास (Redevelopment)
सारांश
भवन/खुली जगह का पुनर्विकास धारा 79A के तहत शासन निर्णय क्र. CHS 2007/M.No.554/14-S दि. 3 जनवरी 2009 के निर्देशों के अनुसार सख्ती से हो। डेवलपर से अनुबंध न हो तो प्रस्ताव रद्द कर मान्य सूची से दूसरा डेवलपर या नई प्रक्रिया; उस सभा में रजिस्ट्रार के प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य। सदस्य बढ़ने पर अधिकृत शेयर पूँजी बढ़ाकर उपविधि संशोधित करें और नए सदस्यों की सूची रजिस्ट्रार को भेजें।