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सभी 174 उपविधियाँ / अध्याय VII – सदस्य, अधिकार, नामांकन व हस्तांतरण

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उपविधि क्र. 35

नामांकित व्यक्ति को मूल्य भुगतान

सारांश

नामांकित व्यक्ति सदस्यता के बजाय भुगतान माँगे तो संस्था हित का अधिग्रहण कर नामांकन में लिखे अनुपात में, अनुपात न हो तो बराबर बाँटकर भुगतान करती है।

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