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सभी 174 उपविधियाँ / अध्याय VII – सदस्य, अधिकार, नामांकन व हस्तांतरण

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उपविधि क्र. 34

नामांकन न हो तो वारिसों को हस्तांतरण

सारांश

नामांकन न हो या नामांकित आगे न आए तो संस्था मृत्यु की जानकारी से 6 महीनों में नोटिस बोर्ड और 2 समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना देकर दावे/आपत्तियाँ आमंत्रित करती है (खर्च मृतक के हिस्से से)। जाँच के बाद समिति वारिस तय करती है, जो क्षतिपूर्ति बंधपत्र देता है। अनेक दावेदारों में सहमति न हो तो न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाणपत्र माँगा जाता है। कोई दावेदार न हो तो हिस्सा संस्था का हो जाता है।

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इस उपविधि पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

नामांकन न हो तो फ्लैट वारिसों को कैसे मिलता है?

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नामांकन / वारिस