फ्लैट किराये पर देने के लिए सोसायटी की अनुमति चाहिए क्या? Is society permission required to rent out a flat in Maharashtra?
संक्षिप्त उत्तर
नहीं। उपविधि 42 के अनुसार फ्लैट या दुकान किराये पर देने के लिए संस्था की अनुमति आवश्यक नहीं है। लेकिन किराये पर देने से 8 दिन पहले संस्था को लिखित सूचना दें और लीव-एंड-लाइसेंस अनुबंध की प्रति तथा पुलिस स्टेशन में दी गई किरायेदार सत्यापन की प्रति दें।
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उपविधि क्र. 42: फ्लैट किराए पर देना (Leave & License)
फ्लैट/दुकान किराए पर देने के लिए संस्था की अनुमति ज़रूरी नहीं। परंतु 8 दिन पहले संस्था को लिखित सूचना दें और लीव एंड लाइसेंस अनुबंध की प्रति और पुलिस स्टेशन को दी गई सूचना (किरायेदार सत्यापन) की प्रति दें।
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