नामांकन न हो तो फ्लैट वारिसों को कैसे मिलता है? What happens to a society flat if there is no nomination?
संक्षिप्त उत्तर
उपविधि 34 के अनुसार संस्था मृत्यु की जानकारी मिलने के 6 महीनों में नोटिस बोर्ड और कम से कम 2 समाचार पत्रों में सार्वजनिक नोटिस देकर दावे/आपत्तियाँ माँगती है। जाँच के बाद समिति वारिस तय करती है और उसे इंडेम्निटी बॉन्ड देना होता है। कई दावेदार हों तो शपथपत्र से एक का नाम दें; निर्णय न हो तो न्यायालय का उत्तराधिकार प्रमाणपत्र माँगा जाता है।
संबंधित उपविधियाँ
उपविधि क्र. 34: नामांकन न हो तो वारिसों को हस्तांतरण
नामांकन न हो या नामांकित आगे न आए तो संस्था मृत्यु की जानकारी से 6 महीनों में नोटिस बोर्ड और 2 समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना देकर दावे/आपत्तियाँ आमंत्रित करती है (खर्च मृतक के हिस्से से)। जाँच के बाद समिति वारिस तय करती है, जो क्षतिपूर्ति बंधपत्र देता है। अनेक दावेदारों में सहमति न हो तो न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाणपत्र माँगा जाता है। कोई दावेदार न हो तो हिस्सा संस्था का हो जाता है।
उपविधि क्र. 33: मृत्यु पर नामांकित व्यक्ति को हस्तांतरण
सदस्य की मृत्यु पर संस्था शेयर व हित नामांकित व्यक्ति को हस्तांतरित करती है। नामांकित व्यक्ति मृत्यु से 6 महीनों में सदस्यता आवेदन करे। एक से अधिक हों तो संयुक्त आवेदन कर बताएँ कि कौन सदस्य बनेगा; अन्य सहयोगी सदस्य बनेंगे। क्षतिपूर्ति बंधपत्र (Indemnity Bond) देना होगा। टिप्पणी: नामांकन से मिली सदस्यता सभी कानूनी वारिस दर्ज होने तक 'ट्रस्ट' के रूप में है - स्वामित्व अधिकार नहीं, तृतीय पक्ष हित नहीं बनाया जा सकता।
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