सभी 174 उपविधियाँ / अध्याय VII – सदस्य, अधिकार, नामांकन व हस्तांतरण
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उपविधि क्र. 33
मृत्यु पर नामांकित व्यक्ति को हस्तांतरण
सारांश
सदस्य की मृत्यु पर संस्था शेयर व हित नामांकित व्यक्ति को हस्तांतरित करती है। नामांकित व्यक्ति मृत्यु से 6 महीनों में सदस्यता आवेदन करे। एक से अधिक हों तो संयुक्त आवेदन कर बताएँ कि कौन सदस्य बनेगा; अन्य सहयोगी सदस्य बनेंगे। क्षतिपूर्ति बंधपत्र (Indemnity Bond) देना होगा। टिप्पणी: नामांकन से मिली सदस्यता सभी कानूनी वारिस दर्ज होने तक 'ट्रस्ट' के रूप में है - स्वामित्व अधिकार नहीं, तृतीय पक्ष हित नहीं बनाया जा सकता।
इस उपविधि पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
सोसायटी में नामांकन (Nomination) कैसे करें?नामांकन न हो तो फ्लैट वारिसों को कैसे मिलता है?